‘अमीर ख़ुसरो पार्क’ अवैध क़ब्ज़ों के विध्वंस के आदेश पार्क की असल हालत बहाल करने हाइकोर्ट के निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अधिकारियों को हिदायत दी कि वे अमीर ख़ुसरो पार्क के अंदर निर्माण किए गए अवैध इमारतों को को ध्वस्त कर दे और यहां पार्क मूल स्थिति बहाल कर दिया जाए। अवैध कब्जों को बर्खास्त करने का निर्देश देते हुए पीठ के कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और न्यायमूर्ति रेखा पानी ने कहा कि शहर में कोई भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।

कानून प्रत्येक के लिए समान है, चाहे वह कोई भी इकाई हो हमारे सामने सब बराबर हैं। हमारे आदेश का निर्माण होना चाहिए। दिल्ली के मास्टर प्लान में हरचीज़ की पहचान की गई है कि क्या यह कब्रिस्तान हो या क्षेत्र या घरों निर्माण किए जाएं इसके लिए हर नागरिक को कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। पुराने निर्माण को तभी बचाया जाता है जिनके निर्माण के लिए कानून को ध्यान में रखा गया है। माबाक़ी अवैध निर्माण को बहरहाल गिरादेना होगा। हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देंगे।