अरकाने असेम्बली सोम और राना की वीडीयो कान्फ्रेंस के ज़रीया समाअत से अदालत का इनकार

एक मुक़ामी अदालत ने ज़िला ओहदेदारों की ये तजवीज़ खारिज‌ करदी कि दो बी जे पी के अरकाने असेम्बली संगीत सोम और सुरेश राना के मुक़द्दमात की समाअत वीडीयो कान्फ्रेंस के ज़रीये की जाये और हुक्म दिया कि दोनों को आज अदालत के इजलास पर पेश किया जाये।

ज़िला ओहदेदारों ने 2 अक्टूबर को मुज़फ़्फ़रनगर फ़सादाद मुक़द्दमे की जो क़ैदी बी जे पी अरकाने असेम्बली संगीत सोम और सुरेश राना के ख़िलाफ़ क़ायम किया गया है। वीडीयो कान्फ्रेंस के ज़रीये उसकी समाअत की जाये लेकिन अदालत ने इस दरख़ास्त को खारिज‌ कर दिया। दोनों अरकाने असेम्बली की समाअत आज मुक़र्रर है।

सोम और राना के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा क़ौमी सलामती क़ानून के तहत क़ायम किया गया है क्योंकि वो मुबय्यना तौर पर फ़सादात‌ में मुलव्विस थे जिस में 62 इंसान जानें ज़ाए हो चुकी हैं। इन दोनों कवावराई और बांदा जेलों में रखा गया है।