नई दिल्ली 05 नवंबर ( पी टी आई) सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख़ास्त पर मर्कज़ और रियास्तों से जवाबतलब किया है कि अरकान-ए-पार्लीमैंट के ख़िलाफ़ ज़ेर इलतिवा फ़ौजदारी मुक़द्दमात में फास्ट् ट्रैक अदालती कार्रवाई की जाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निहायत ही तकलीफ़देह बात है कि मलिक के 162 अरकान-ए-पार्लीमैंट को मुख़्तलिफ़ फ़ौजदारी मुक़द्दमात का सामना है।
जस्टिस पी सत्य शीवम पर मुश्तमिल बंच ने कहा कि इस मुआमला पर ग़ौर करने की ज़रूरत है। इस लिए मर्कज़ और रियास्ती हुकूमतों को नोटिसें जारी की जा रही हैं और उन से एक माह के अंदर अपना जवाब दाख़िल करने की ख़ाहिश की गई है।
अदालत ने साबिक़ चीफ़ इलैक्शन कमिशनर जय ऐम लीनगडो की जानिब से दाख़िल करदा मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त पर ये नोटिस जारी की है। उन्हों ने अपनी दरख़ास्त में अदालत से इल्तिजा की है कि अरकान-ए-पार्लीमैंट के ख़िलाफ़ ज़ेर इलतिवा मुक़द्दमात को फ़ौरी यकसूई के लिए फ़ासट ट्रैक अदालतों से रुजू किया जाना चाहियॆ।