हैदराबाद, 24 जनवरी -मेदक सेशन कोर्ट ने आज मजलिस के सदर व हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी को ज़मानत दे दी गयी। असदुद्दीन 2005 में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अदालती तहवील में मेदक जेल में थे।
संगारेड्डी की म़ुकामी अदालत ने उन्हें 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया था। कल और परसों ज़मानत के लिए दाखिल उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी गयी थी। आज उन्होंने फिर से मेदक सेशन कोर्ट में ज़मानत की दर्ख्वास्त दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया।
क़ाबिले जिक्र बात है कि मुतंगी गाँव के क़रीब सड़क की तवसीय के दौरन मस्जिद को गिराए जाने के वा]िकये को लेकर हुए मुज़ाहिरे में असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर पर ज़िला कलेक्टर अनिल कुमार सिंघल और दीगर ओहदेदारों को सरकारी काम करने से रोकने को लेकर मामले दर्ज किये गये थे। 16 अप्रैल को यह वा]िकया हुआ था और2009 में जारी वारंट पर अदालत में हाजिर न होने के इल्ज़ाम में उन्हें गुजिश्ता पीर को अदालती तहवील में भेज दिया गया था।
ज़मानत मिलने के बाद उन्हें आइंदा कुछ घंटों में जेल से रिहा करने के इम्कानात हैं।