औरंगाबाद 01 फरवरी: मुंबई हाइकोर्ट ने आज सिटी पुलिस कमिशनर को हिदायत दी है कि वो एक हलफ़नामा दाख़िल करते हुए ये वज़ाहत करें कि आया मजलिस के रुकन पार्लीमैंट असद ओवैसी को यहां जल्सा-ए-आम से ख़िताब करने पर पाबंदी आइद करने के अहकाम के पीछे माक़ूलियत क्या है ।
ये जलसा आज और कल मुनाक़िद होने वाला था। जस्टिस पी वी हरिदास और एस बी देशमुख पर मुश्तमिल डीवीजन बेंच ने इस केस की समाअत एक हफ़्ते के लिए मुल्तवी की।
मजलिस की तरफ से वकील एस एस कादरी ने पैरवी की जबके हुकूमत की पैरवी वकील एस पी कुरिंदर कर कर रहे हैं ।