नई दिल्ली: क़ौमी जांच एजेंसी (NIA) साल 2007 के समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के मुल्ज़िम स्वामी असीमानंद को मिली जमानत के खिलाफ अपील नहीं करेगी। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए बम धमाके में कम से कम 68 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे।
मंगल के रोज़ वज़ीर हरीभाई चौधरी ने लोकसभा में इसकी इत्तेला देते हुए कहा कि एनआईए को बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोई वजह नहीं मिली। चौधरी का कहना था,एनआईए ने स्पेशल लीव पीटीशन फाइल करने पर गौर किया. एनआईए ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट में बेल को चैलेंज देने के लिए काफी सुबूत नहीं हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अगस्त 2014 में असीमानंद को शर्तिया ज़मानत दी थी लेकिन जमानत की शर्तें पूरी न करने की वजह से असीमानंद अब भी जेल में बंद हैं।
वज़ीर ने लोकसभा को ये भी बताया कि हुकूमत ने मक्का मस्जिद बम धमाके के दो मुल्ज़िमो – देवेंद्र गुप्ता और लोकेश शर्मा को मिली जमानत के खिलाफ भी अपील नहीं करने का फैसला किया है।