मुहम्मद समी उद्दीन साबिक़ रुकन बलदिया संगारेड्डी ने अपना तहरीरी प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि उनके ख़िलाफ़ ग़ैर ज़रूरी बयानबाज़ी पर उन्होंने संगारेड्डी के वार्ड नंबर 26 के रुकन बलदिया अदए श्री और आंध्र ज्योति अख़बार के एम डी वीमोरी कृष्णा, एडीटर के श्रीनिवास और मुक़ामी रिपोर्टर रवी के ख़िलाफ़ एडीशनल फ़रस्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट संगारेड्डी में हतक-ए-इज़्ज़त दरख़ास्त दाख़िल की थी जिस पर कोर्ट ने संगारेड्डी टाउन पुलिस को केस दर्ज रजिस्टर करने की हिदायत दी थी।
संगारेड्डी टाउन पुलिस ने मज़कूरा बाला चारों अफ़राद पर आई पी सी दफ़ा 506, 5004,500 रेड विथ IPC 34के तहत केस दर्ज किया और एफ़ आई आर जारी किया। मुहम्मद समी उद्दीन साबिक़ रुकन बलदिया ने कहा कि बेवजह ग़ैर ज़रूरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ बयानबाज़ी करते हुए समाज में उनकी इज़्ज़त और विक़ार को मुतास्सिर करने की कोशिश की गई जिस पर वो इंसाफ़ के लिए अदलिया से रुजू हुए हैं और इंसाफ़ के लिए अपनी जद्द-ओ-जहद जारी रखेंगे।