आंध्र प्रदेश के प्राईवेट बस आपरेटर्स को जुज़वी राहत देते हुए हैदराबाद हाईकोर्ट ने आज जारी करदा उबूरी हुक्म में उन से कहा कि तेलंगाना की सरहद में दाख़िला के वक़्त टैक्स अदा करने की बजाय ज़र तलाफ़ी के बॉन्ड्स पेश करें। हुकूमत तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश से आने वाली ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ीयों पर आज से एन्ट्री टैक्स आइद करने के अहकामात जारी किए थे और उन्हें दुसरे रियासतों की गाड़ियां तसव्वुर किया जाएगा।
इन अहकामात को आंध्र प्रदेश के बाज़ ट्रांसपोर्टर्स ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। चीफ़ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता की ज़ेर क़ियादत डीवीझ़न बंच ने कहा कि अर्ज़ी में कई एक क़ानूनी सवालात उठाए हैं जिस के पेशे नज़र दरख़ास्त गुज़ार को उबूरी राहत मिलना चाहीए। अदालत ने कहा कि वक़्ती तौर पर दरख़ास्त गुज़ारों (ट्रांसपोर्टर्स) को चैक पोस्ट्स पर ज़र तलाफ़ी के बॉन्ड्स तेलंगाना ट्रांसपोर्ट अथॉरीटी के हवाला करना होगा जिस में ये इक़रार करना होगा कि अगर हाईकोर्ट में केस हार जाने की सूरत में वो टैक्स अदा करेंगे जबकि दरख़ास्त गुज़ारों का ये इस्तिदलाल था के हैदराबाद शहर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुशतर्का दारुल हुकूमत है और हर रोज़ हज़ारहा अफ़राद को रोज़गार के सिलसिले में आंध्र प्रदेश से आमद-ओ-रफ़्त रहती है और आंध्र प्रदेश से आने वाली गाड़ीयों को दूसरी रियासतों की गाड़ियां तसव्वुर नहीं किया जा सकता।
अदालत मज़कूरा अर्ज़ी पर आइन्दा हफ़्ता समाअत करेगी। सदर ए पी प्राईवेट बस आपरेटर्स एसोसीएशन एस बोस ने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमयान यौमिया तक़रीबन 750 ता800 ख़ानगी बसें चलाई जाती हैं। अगर एंट्री य टैक्स वसूल किया जाता है तो विज्यवाड़ा , हैदराबाद के किराये में 50रुपये का इज़ाफ़ा होजाएगा। ए पी लारी ओनर्स एसोसीएशन के जनरल सेक्रेटरी वाई वे इश्वर राव ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने हर एक लारी पर उसकी गुंजाइश के मुताबिक़ 772 रुपये से 1,680 रुपये तक एंट्री टैक्स आइद कर दिया और इस मसले का क़ानूनी हल तलाश करने के लिए हम इंतेज़ार करेंगे और हुकूमत आंध्र प्रदेश से रुजू किया जाएगा।