एनआईए की एक अदालत ने आज बेंगलुरु के आईएसआईएस संदिग्ध को पांच साल की जेल की सज़ा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश वीरंदर सिंह ने अबिद खान उर्फ अबू मोहम्मद पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
खान, कुल्लू जिले के बनजार इलाके में पॉल. सी.नीओ के नाम से एक चर्च में रहता था और दिसंबर 2016 में एनआईए की एक टीम ने उसे गिरफ्तार किया था।
वह एनआईए के रडार पर था और अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने यह स्वीकार किया है वह आईएसआईएस के स्लीपर सेल के लिए काम कर रहा था और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहा था।
खान, जो छह भाषाओं को जानता है उसने पूरी तरह से एनआईए का सहयोग किया और यह बताया की वह इंडोनेशिया में अपने मित्र से मिलने और बाद में सीरिया जाने की योजना बना रहा था, लेकिन पैसो की कमी के कारण योजना परिपक्व नहीं हो पायी।
खान को कांडा जेल में भेज दिया गया है, हालांकि उसने अनुरोध किया है कि उसे कर्नाटक में स्थानांतरित कर दिया जाये क्यूंकि उसके माता-पिता वृद्ध हो रहे हैं।