आईटी कंपनियों में हड़कंप, केंद्र ने मांगा 10 हजार करोड़ का सर्विस टैक्स

नई दिल्ली : कर विभाग ने आईटी कंपनियों से 10 हजार करोड़ का सर्विस टैक्स यानी सेवा कर मांगा है. इससे इस क्षेत्र में संकट पैदा हो गया है. लगभग दो सौ कंपनियों को भेजी गई इस आशय की नोटिस में सेवा कर विभाग ने 2012 से 2016 के दौरान देश से बाहर के ग्राहकों को मुहैया कराए गए सॉफ्टवेयरों पर निर्यात के मद में लिए गए फायदों को भी लौटाने का कहा है. इन कंपनियों से जुर्माने के अलावा ब्याज के साथ 15 फीसदी सेवा कर भी वसूला जाना है.

केंद्र की इस नोटिस से आईटी कंपनियों में हड़कंप का माहौल है और कुछ कंपनियों तो यहां से बोरिया-बिस्तर समेट कर दूसरे देश में जाने के विकल्प पर विचार कर रही हैं. सूचना तकनीक से जुड़े लोगों का कहना है कि केंद्र की यह मांग इस क्षेत्र की कंपनियो के लिए दोहरा झटका है.

एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी के भारतीय प्रमुख नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं, “हम बेहद कम मुनाफे पर काम करते हैं. अब अचानक ऐसी आफत सिर पर आ खड़ी होने की वजह से हमारे लिए भारी मुसीबत पैदा हो गई है. उनकी कंपनी को 175 करोड़ रुपए का कर चुकाने की नोटिस मिली है.” मुंबई स्थित इस कंपनी ने अमेरिका स्थित एक विदेशी बैंक को सॉफ्टवेयर के निर्यात पर करों में छूट का दावा किया था. कंपनी अब अगले छह महीने के भीतर मुंबई से अपना दफ्तर फिलीपींस ले जाने पर विचार कर रही है.

केंद्र सरकार के सेवा कर विभाग ने अब तक लगभग दो सौ आईटी कंपनियों को नोटिस भेजी है. विभाग की दलील है कि आईटी कंपनियों के लिए भारत से बाहर सॉफ्टवेयरों की सप्लाई निर्यात के दायरे में नहीं आती. नोटिस में कहा गया है कि विदेशी ग्राहक भारतीय कंपनियों को ईमेल के जरिए अपनी खास जरूरतों की जानकारी देते हैं. उन जरूरतों के लिहाज से ही यहां कंपनियां साफ्टवेयर बना कर संबंधित ग्राहक को भेजती हैं. विभाग की दलील है कि ईमेल में जिस तरह सॉफ्टवेयरों की जरूरतों का ब्योरा भेजा जाता है वह भारतीय कंपनियों को सामान उपलब्ध करने जैसा है.

आईटी विशेषज्ञों का कहना है कि सेवा कर समेत ज्यादातर अप्रत्यक्ष करों की जगह जीएसटी लागू होने की वजह से आगे इस मामले में जटिलता और बढ़ेगी. मेनन कहते हैं कि जीएसटी के दौर में भी सप्लाई की जगह से संबंधित नियमों के जस का तस रहने की वजह से इस समस्या के जारी रहने का अंदेशा है. उनका कहना है कि भारतीय सूचना तकनीक कंपनियों को अगर निर्यात पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी भरना पड़े तो वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिद्वंद्विता में काफी पिछड़ जाएंगी.

कर विशेषज्ञ दिनेश सुरेका कहते हैं, “टैक्स कानूनों के तहत जहां सप्लाई की जाती है उसी जगह टैक्स चुकाया जाता है. सामानों की सप्लाई के मामले में तो जगह तय करना आसान है लेकिन सॉफ्टवेयरों के मामले में यह बेहद मुश्किल है. मिसाल के तौर पर मुंबई की कोई आर्किटेक्चर फर्म अगर दुबई में किसी भवन को डिजाइन करे तो सप्लाई की जगह दुबई होगी और उस पर यहां सेवा कर नहीं लगेगा.” विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुद्दे पर कर विभाग और आईटी कंपनियों में लंबी कानूनी जंग के आसार हैं. अपीलीय प्राधिकरण में इस फैसले को चुनौती देने के बावजूद इसके निपटान में कई साल का समय लग सकता है.