आईटी पेशेवर मर्डर : हाईकोर्ट के भेजा तमिलनाडु के लोक अभियोजक को नोटिस

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु के लोक अभियोजक को 24 वर्षीय महिला आईटी पेशेवर की हत्या की जाँच के मामले में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय की कमी के के आरोप बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया |

रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति एस नागमुथु और वी भारती दासन की एक बेंच ने लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि वो पता लगाएं कि  क्या विभागों के बीच इस मामले में कोई ग़ैर समन्वय रहा है और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट 3 बजे तक दाख़िल करें |उन्होंने कहा कि अगर कोई ग़ैर समन्वय पाया गया तो अदालत इस मामले की निगरानी ख़ुद करेगी |

न्यायमूर्ति एस नागमुथु के नेतृत्व वाली बेंच ने शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गये बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मामला उनके शहर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, को गंभीरता से लेते हुए इस बारे में भी सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा गया है |

पुलिस अधिकारी ने कहा था कि हालांकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, लेकिन वे मामले की जांच में रेलवे पुलिस के साथ सहयोग करेंगे।

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के द्वारा इस प्रकार के मामलों की निगरानी किया जाना एक सामाजिक जिम्मेदारी है।

गौरतलब है कि नुंगमबक्कम रेलवे स्टेशन पर सुबह लगभग 6.30 बजे अपने आफ़िस जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रही दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस में कार्यरत एक 24 वर्षीय महिला कर्मचारी एस स्वाति, की अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी |