आयशा मीरा मर्डर की जांच 28 अप्रैल तक पूरी होनी चाहिए: हाइकोर्ट

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के गुंटूर से संबंध रखने वाली फ़ारमासी की छात्र‌ आयशा मीराँ हत्याकांड की हाइकोर्ट ने जांच की निर्देश दिया है। इस सिलसिले में अदालत ने इस केस की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हवाले करते हुए आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस केस की जांच न्यायपालिका की निगरानी में की जाये और 28 अप्रैल तक जाँच पूरी करके रिपोर्ट हाइकोर्ट में पेश करने का आदेश‌ दिया गया है।

साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि जांच के दौरान एसआईटी के अधिकारियों का तबादला अदालत के आदेश‌ के बग़ैर नहीं किया जाये। याद‌ रहे कि 23वर्षीय छात्र विजय‌वाड़ा के एक हॉस्टल में रहते हुए शिक्षा हासिल कर रही थी। 26 दिसम्बर‌ साल 2007 को छात्रा का रेप‌ के बाद हत्या कर दिया गया था।

इस मामले में पुलिस ने सत्यम बाबू नामी नौजवान के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दर्ज कर के उसे अदालत में पेश किया था। विजय‌वाड़ा सेशंस कोर्ट ने सत्यम बाबू को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी। बाद में ये मामला हाइकोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने सत्यम बाबू को बे क़सूर क़रार देते हुए उसे जेल में रखने पर ऐक्स गिरीशा भुगतान करने की निर्देश दिया था और साथ ही साथ ये भी कहा कि सत्यम बाबू को 8 साल तक जेल में रखने वाले कर्मचारी पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाये।