आई आई टी में अक़ल्लीयती(अल्पसंख्यक) ज़िमनी कोटा पर अभि अमल नही होगा

नई दिल्ली । आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट के हुक्म कि वजह से जिस ने अन्य बिछ्डे लोगों के रीजर्वेशन‌ में से अक़ल्लीयतों(अल्पसंख्यकों) के लिए 4.5 फ़ीसद ज़िमनी कोटा तय‌ करने के फ़ैसले को कलअदम कर दिया है, आई आई टी ने फ़ैसला किया हैकि वो अदालती हुक्मनामे(आदेशपत्र) पर अमल‌ करेंगा और अन्य‌ क़ानूनी तबदीलीयों तक कोटा नही देंगा।

इस के साथ ही वो उम्मीदवार जिन्हें ज़िमनी कोटा के तहत फ़ायदा पहुंचने वाला था और जिन्हें कौंसलिंग के लिए जारी कि गइ फ़हरिस्त में शामिल किया गया था, उन्हें मश्वरा दिया गया हैकि अपने चुने हुए कोर्स कि अभि चल रहे कौंसलिंग के अमल के तहत रजिस्ट्रेशन करवाएं।

आई आई टी । जे पी ई 2012 के तंज़ीमी सदर नशीन एसबी रेड्डी ने कहा कि इन उम्मीदवारों को अब उन के रैंक के मुताबिक़ सीटें खास‌ की जाएंगी ज़िमनी कोटा के तहत नहीं। आई आई टी के एक ब‌यान में ये भी निशानदेही की गई हैकि तय कि गइ फ़हरिस्त में शामिल उम्मीदवारों को नोट कर लेना चाहीए कि 4.5 फ़ीसद रीजर्वेशन‌ बरा ए ओ बी सी (अक़ल्लीयतों की बालाई सतह नहीं) का पुरा दारो मदार‌ क़ानूनी तबदीलीयों पर होगा जो 13 जून तक होंगी। चुनांचे उन्हें अपने चुने हुए कोर्स‌ का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहीए ।