इंडियन यूनीयन मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग केरला स्टेट कमेटी को ज़म करके उसे केरला की रियास्ती सयासी जमात बनाकर महिदूद करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पेटीशन दाख़िल की गई है। हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-ममलकत इ अहमद और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मुहतरमा फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र जनरल सेक्रेटरी इंडियन यूनीयन मुस्लिम लीग-ओ-सदर तमिलनाडू रियास्ती इंडियन यूनीयन मुस्लिम लीग की दायर कर्दा रिट पेटीशन को समाअत के लिए मंज़ूर करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं।
पेटीशन में कहा गया है कि मिस्टर ई अहमद को इंडियन यूनीयन मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग केरला स्टेट कमेटी को ज़म करके उसे सिर्फ केरला की रियास्ती जमात बनाने का कोई हक़ नहीं है और इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला बज़ाहिर उनके हुकूमती असर-ओ-रसूख़ से मुतास्सिर नज़र आता है। ये इत्तिला दिल्ली प्रदेश मुस्लिम लीग के सदर मर्ग़ूब हुसैन ने यहां जारी एक प्रेस रीलीज़ में दी है।