आज से रेल टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा महंगा….

नई दिल्ली: रेल के मुसाफिरों के लिए यह मायूस करने वाली खबर है। आज से रेल टिकट कैंसिल करना आपको काफी महंगा साबित पड़ सकता है। रेलवे ने सभी कटेगरी में रिजर्व टिकट की कैंसिलेशन फीस दोगुनी कर दी है। इसके साथ ही रिजर्व टिकट पर लगने वाले क्लर्क चार्ज को भी बढ़ा दिया गया है।

इतना ही नहीं बल्कि अब ट्रेन छूटने में चार घंटे से कम वक्त बचा है और आपने कंफर्म टिकट कैंसिल कराये तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रेलवे का यह नया नियम आज से लागू हो गया है।

नए नियम के मुताबिक आज यानि 12 नवंबर से रेल मुसाफिरों को ट्रेन का कन्फर्म टिकट महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने सभी कटेगरी में कैंसिलेशन फीस दोगुनी कर दी है। रेल मुनिस्टर सुरेश प्रभु ने कंफर्म टिकट कैंसिल करवाने पर ज्यादा कटौती करने का फैसला किया है। टिकट कैंसिल करवाने के लिए तय मुद्दत में भी बदलाव किया गया है।

रेल के सेकेंड क्‍लास के अनरिजर्व , आरएसी व वेटिंग लिस्ट टिकटों को कैंसिल कराने पर अब 15 रूपए की जगह 30 रूपए, जबकि सेकेंड (रिजर्व) व दिगर कटेगरी के टिकटों पर 30 रूपए की जगह 60 रूपए रिफंड शुल्क के तौर पर काटे जाएंगे।

कंफर्म रिजर्व टिकटों के मामले में ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर फर्स्ट एसी में 120 रूपए की जगह अब 240 रूपए, सेकंड एसी में 100 रूपए की बजाए अब 200 और थर्ड एसी में 90 रूपए की बजाए 180 रूपए तक रिफंड चार्ज वसूला जाएगा।

इसी तरह नान एसी सेकंड क्लास स्लीपर का कंफर्म टिकट रद्द कराने पर 60 रूपए की जगह 120 रूपए, जबकि जनरल सेकंड क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर 30 रूपए की जगह 60 रूपए रिफंड फीस कटेगा। ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले से लेकर 12 घंटे पहले तक कंफर्म टिकट रद्द कराने पर किराये का 25 फीसद या नियम के मुताबिक कम अज़ कम रकम (जो ज़्यादा हो) रिफंड के तौर पर काटी जाएगी।

अभी यह नियम 48 घंटे पहले से 6 घंटे पहले तक कैंसिल कराने पर लागू है।

इसी तरह रेल छूटने के 12 घंटे पहले से लेकर 4 घंटे पहले तक कंफर्म टिकट रद्द कराने पर मजकूरा नियम के मुताबिक क्म से कम या किराये की 50 फीसद रकम (जो ज़्यादा हो) काटी जाएगी। इसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अभी यह नियम छह घंटे पहले से दो घंटे पहले तक के कैंसिलेशन पर लागू है।

यानि ट्रेन छूटने के 2 घंटे बचे हैं और आप कंफर्म टिकट कैंसिल कराते हैं तो अभी कुछ रिफंड मिलता है। अब वह नहीं मिलेगा। रिफंड के लिए अब ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले ही टिकट कैंसिल कराना होगा। इसी तरह जुज़वी तौर पर कंफर्म टिकटों के मामले में ट्रेन छूटने के एक घंटे बाद तक ही रिफंड लिया जा सकेगा। अभी दो घंटे बाद तक यह सहूलियत है। आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकटों में भी ट्रेन छूटने के 1 घंटे बाद तक ही रिफंड (क्लरिकल चार्ज काटने के बाद) मिलेगा। उसके बाद नहीं। अभी तीन घंटे बाद तक रिफंड मिलता है।

वज़ारत रेल के मुताबिक स्टेशनों पर काम के घंटों के बाद रिजर्व (पीआरएस) या अनरिजर्व (यूटीएस) या करंट काउंटर खुले नहीं होंगे, वहां चुनिंदा यूटीएस काउंटर पर अनरिजर्व और रिजर्व दोनों तरह के टिकटों का रिफंड लिया जा सकेगा।