इम्फाल: मणिपुर की एक अदालत ने मणिपुरी एक्टिविस्ट इरोम चानू शर्मिला पर चल रहे आत्महत्या के केस के मामले बरी कर दिया है। अदालत ने इरोम को भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत केस दर्ज किया था।
इस केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट लम्खानपाउ तोसिंगहाद ने 9 अगस्त को इस मामले में शर्मिला को जमानत दे दी थी। इसी दिन शर्मिला ने मणिपुरी लोगों के हक़ों के लिए 16 वर्षों तक चली अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल को भी खत्म किया था और आगामी विधानसभा चुनाव लडऩे की घोषणा की थी।
असम राइफल्स द्वारा 10 नागरिकों की हत्या किए जाने के बाद इरोम शर्मिला ने अफ्सपा को हटाने की मांग को लेकर 2 नवम्बर, 2000 को भूख हड़ताल शुरू की थी।