आदर्श अस्क़ाम से अशोक चौहान का नाम हज़फ़ करने से अदालत का इनकार

मुंबई

मुंबई हाईकोर्ट ने आज साबिक़ा चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र मिस्टर अशोक चौहान की इस दरख़ास्त को मुस्तरद करदिया कि करोड़ों रुपये के आदर्श हाउज़िंग सोसाइटी अस्क़ाम केस से उनका नाम हज़फ़ करदिया जाये।

जस्टिस एमएल थलियानी ने सीनियर‌ कांग्रेस लीडर को किसी भी नवीत की राहत फ़राहम करने से इनकार करदिया। क़बल अज़ीं अशोक चौहान ने गुज़िशता साल दिम्सबर में एक अर्ज़ी दाख़िल करते हुए जस्टिस थलियानी से गुज़ारिश की थी कि आदर्श अस्क़ाम से उन का नाम हज़फ़ करदेने केलिए सी बी आई को इजाज़त दी जाये लेकिन ये दरख़ास्त नामंज़ूर करदी गई थी , जिस के बाइस अशोक चौहान के ख़िलाफ़-ए-क़ानून इंसिदाद रिश्वत के तहत आदर्श सोसाइटी में जांबदारी बरतने के इल्ज़ाम में केस बरक़रार रहेगा।