आदर्श घोटाला मामले में 7 को जमानत

मुम्बई | सीबीआई की एक खुसुसी(विशेष) अदालत ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला मामले में गिरफ्तार नौ लोगों में से सात को जमानत दे दी है। सात लोगों में मेजर जनरल ए.आर. कुमार, मेजर जनरल टी.के. कौल, सेवानिवृत्त रक्षा सम्पदा अधिकारी आर.सी. ठाकुर, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एम.एम. वांचू, पूर्व आईएएस अधिकारी पी.वी. देशमुख व प्रदीप व्यास और पूर्व कांग्रेस नेता कन्हैयालाल गिडवानी शामिल हैं।

पर एक व्यक्ती 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। सभी मुल्जिमों को इस बुनियाद‌ पर जमानत दी गई है कि सीबीआई इनकी गिरफ्तारी के 60 दिन बाद भी आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी। सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल करने के लिए और 30 दिन का समय मांगा था।

सीबीआई ने सोमवार को इन सातों मुल्जिमों की जमानत कि मुखालिफत‌ कि थि। उसका कहना था कि वो इन अभियुक्तों पर और कड़े आरोप लगाने के लिए जांच कर रही है। उसका कहना था कि उसके पास इलजामात‌ तय करने के लिए 90 दिन का समय है न कि 60 दिन का। अभियुक्त 60 दिन की अवधि का दावा कर रहे थे।

घोटाले में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के करीब एक साल नौ गिरफ्तारियों के दो महीने बाद सीबीआई के अभियुक्तों के खिलाफ दो नए आरोप जोड़ने की सम्भावना है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण समेत कई राजनेता व शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने निर्माण के लिए मंजूरी दिलाने में मदद की और इसके एवज में फ्लैट्स हासिल किए। घोटाले में दक्षिणी मुम्बई के कोलाबा इलाके का एक प्लॉट शामिल है। जिस पर आदर्श सोसाइटी ने 31 मंजिला इमारत का निर्माण किया है।