आधार कार्ड का केवल पैसों के मक़सद के अलावा उपयोग

नई दिल्ली: जो एजेंसियां आधार विवरण का उपयोग कर रही हैं उन्हें अब संबंधित व्यक्ति को सूचित करना होगा कि वह इन सूचनाओं का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगी ताकि उनका दुरुपयोग न होने पाए। आधार अधिनियम 2016 के अनुसार आधार प्राधिकरण की ओर से जो बायोमेट्रिक सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं उन्हें किसी भी कारण से किसी दूसरे के साथ साझा नहीं जाना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति ‘एजेंसी या संस्था जो आधार नंबर या कोई और दस्तावेज हासिल करता है तो उसे इसके लिए कार्ड धारक की इच्छा मालूम करनी होगी और यह डाटा अगर रखा जाता है तो केवल इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिसके बदले उसे प्राप्त किया जा रहा है।

कार्ड धारकों को भी सूचित करना होगा कि जिस उद्देश्य के लिए की आग प्राप्त किया जा रहा है वह होगा ‘वैकल्पिक है या फिर इसके बजाय कुछ अन्य दस्तावेज भी इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं।