आधार कार्ड पर आम आदमी को झटका, अब अपडेट करने में भी लगेगा चार्ज

अब आधार को अपडेट करना हुआ और महंगा. मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट और अन्‍य कई सरकारी सेवाओं को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. लेकिन अगर आपने ये सब जानकारी अभी तक अपडेट नहीं की है तो अब आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज चुकाना होगा. जानिए क्यों और कितना महंगा हुआ आधार अपडेशन.

आधार जारी करने वाली अथॉरिटी का कहना है कि UIDAI ने अब आधार सर्विसेज के लिए तय किए गए चार्ज पर GST लगा दिया है. इसकी दर 18 फीसदी लगेगी. बता दें कि UIDAI ने कुछ आधार सर्विसेज पर चार्ज तय किए हुए हैं, जबकि कुछ सर्विस फ्री भी हैं.

ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब आधार कार्ड होल्‍डर्स से सर्विस चार्ज के नाम पर आधार सेंटर्स में फ्री सर्विसेज पर भी चार्ज वसूला गया है या फिर एक्‍स्‍ट्रा चार्ज लिया गया है. इसी को देखते हुए आधार सर्विसेज के लिए चार्ज तय किए गए हैं.

आधार अथॉरिटी यूआईडीएआई के मुताबिक आधार में नाम, जन्‍म तारीख और बायोमैट्र‍िक समेत अन्‍य जानकारी अपडेट करने के लिए आपको 25 रुपये प्‍लस 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. बता दें कि इसके लिए पहले आपको सिर्फ 25 रुपये देने पड़ते थे. जीएसटी जुड़ने के बाद आपको तकरीबन 30 रुपये इसके लिए चुकाने पड़ेंगे.

UIDAI ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इस ट्वीट में अथॉरिटी ने आधार के सारे चार्जेज के बारे में जानकारी दी है कि किस सेवा के लिए चार्ज देना पड़ेगा और आधार से जुड़ें कौन से काम के लिए आपको फीस नहीं भरनी होगी और किस के लिए नहीं.

आधार एनरोलमेंट: आप अगर पहली बार आधार कार्ड के लिए एनरोल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होता है. यह बिल्‍कुल मुफ्त है.

प्रिंट आउट: यूआईडीएआई ने एनरोलमेंट सेंटर से ब्‍लैक एंड व्‍हाइट प्रिंटआउट लेने के लिए भी चार्ज तय किया हुआ है. इसके लिए कोई भी सेंटर आप से 10 रुपये से ज्‍यादा नहीं वसूल सकता. कलर प्र‍िंटआउट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 20 रुपये तक चुकाने पड़ेंगे.बायोमैट्र‍िक अपडेट: अगर आप बच्‍चों का बायोमैट्रिक अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको किसी तरह का चार्ज नहीं देना होता है. इसे आप एनरोलमेंट सेंटर जाकर बिल्‍कुल मुफ्त में कर सकते हैं.

यहां करें शिकायत: ऐसे मामलों की शिकायत के लिए आप टॉल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं. इसके साथ ही आप help@uidai.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं.