आधार कार्ड मामले में हुकूमत पहुंची सुप्रीम कोर्ट

मरकज़ी हुकूमत ने आधार कार्ड के ताल्लुक में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में बदलाव के लिए उसका दरवाजा खटखटाया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए आधार कार्ड के बारे में उसके उस हुक्म में बदलाव करने की मांग की है, जिसमें उसने कहा था कि आधार कार्ड लाज़मी नहीं है और किसी भी शख्स को सरकारी स्कीम का फायदा देने के लिए इस कार्ड की बुनियाद पर नहीं रोका जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 8 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ी हुकूमत की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरन ने कहा कि हुकूमत उस हुक्म में बदलाव चाहती है जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड लाज़मी नहीं है। हुकूमत की ओर से कहा गया है कि इस हुक्म का असर कई वेलफेयर स्कीम पर पड़ सकता है और यह हुक्म उन स्कीमों के रास्ते में रुकावट डाल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचरल गैस की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बदलाव होना चाहिए क्योंकि उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी कंस्यूमर स्कीम के मुफाद के लिए आधार कार्ड लाज़मी है।