आधार लिंकिंग को लेकर दर्ज उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें आधार को अलग-अलग सेवाओं से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाने की बात कही गई थी।
इसका मतलब यह है कि फिलहाल मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट आधार से लिंक करने के लिए आपके पास 31 मार्च तक का ही समय है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आधार के खिलाफ दर्ज याचिकाओं की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की एक याचिका खारिज कर दी।
हालांकि इसके साथ ही बेंच ने भरोसा दिलाया कि आधार एक्ट 2016 की वैधता पर सुनवाई के दौरान हर चीज का ध्यान रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी करते वक्त आधार से जुड़े सभी मुद्दों और पक्षों की बातों पर गौर किया जाएगा।
बता दें कि पिछले साल दिसंबर में सरकार ने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च करने की बात कही थी. इसके बाद आधार लिंकिंग की डेडलाइन 31 मार्च कर दी गई थी।
इससे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह भी बता चुकी है कि वह ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी कि सरकार NIC सारथी 4 नाम का सिस्टम तैयार कर रही है।