‘आप’ विधायक को जमानत की मंजूरी

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक उल्का लानबा आज पिछले साल एक दुकान में जबरन दाखिल होकर तोड़फोड़ करने और पुलिस के कर्तव्यों में बाधा के मामले में आज उपस्थिति होने पर दिल्ली की अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। मेट्पोलिटन मजिस्ट्रेट अभीलाश मल्होत्रा ने एक व्यक्तिगत और 10 हजार रुपये की जमानत पेश करने पर लानबा को राहत प्रदान कर दी और इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए 3 जून तारीख तय कर दी।

इससे पहले अदालत ने पुलिस की चार्जशीट पर स्वचालित कार्रवाई करते हुए लानबा को समन जारी किया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 9 अगस्त 2015 को विधायक उल्का लानबा और अन्य लोगों ने एक दुकान में जबरन प्रवेश होकर कयाश विधेयक मशीन बाहर फेंक कर काईोनटर को नुकसान पहुंचाया और पुलिस के कामकाज में बाधा पैदा कर दी। एक मिठाई की दुकान के मालिक की शिकायत पर कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, जबकि पुलिस ने बतौर सबूत सीसी कैमरे के फुटेज अदालत में पेश किए थे।