सीबीआइ के खुसूसी जज की अदालत की तरफ से लिये गये नोटिस को बंधु तिर्की ने हाइकोर्ट में चाइलेंज दी है। उनकी तरफ से पीर को खुसूसी जज की अदालत में दरख्वास्त दाखिल कर इसकी जानकारी दी गयी और एक हफ्ता का वक़्त मांगा गया। काबिल अदालत ने उन्हें एक हफ्ता का वक़्त दे दिया है। सीबीआइ ने बंधु पर लगे इल्ज़ाम की तफ़सीश के बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी।
खुसूसी जज की अदालत ने सीबीआइ रिपोर्ट की तजवीज के बाद उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस साबिक़ वज़ीर के पास अपनी आमदनी के मुकाबले 30 फीसद से ज़्यादा की ज़ायदाद पायी गयी है।
इसलिए मुकदमा चलाना जरूरी है। इसके साथ ही अदालत ने 31 जुलाई को इस मामले में नोटिस जारी किया। साथ ही बंधु तिर्की को 12 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया।