नई दिल्ली, 31 मार्च (पी टी आई) दिल्ली की एक अदालत ने आज सिटी पुलिस से कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (ए ए पी) के दीगर अरकान के ख़िलाफ़ दर्ज तीन केसों की मज़ीद तहक़ीक़ात गुज़िश्ता साल कोयला बलॉक अलाटमैंट मसले पर यहां उनके एहतेजाजों के दौरान मुबय्यना गड़बड़ और गै़रक़ानूनी इजतिमा के ज़िमन में की जाएं।
मेट्रोपोलैटिन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने पुलिस हुक्काम से कहा कि इस वाक़िये की वीडीयो फूटेज पेश किया जाये और मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात दाख़िल करें जिन की असास पर ज़ाबता फ़ौजदारी का सैक्शन 144 अंदरून दो माह लागू किया गया जबकि मुल्ज़िमीन ने बरात के लिए एक अर्ज़ी दाख़िल करते हुए कहा था कि इमतिनाई अहकाम का नफ़ाज़ गै़रक़ानूनी और पुलिस की जानिब से सिस्टम का ग़लत इस्तेमाल है।
मजिस्ट्रेट ने कहा, आप मज़ीद तहक़ीक़ात करेंगे। वीडीयो फूटेज दाख़िल करने की कोशिश करें और थर्ड पार्टी का वीडीयो फूटेज भी अगर कोई दस्तयाब हो तो मीडिया से लिया जाये। अगली समाअत 26 जून को मुक़र्रर की गई।