आम आदमी पार्टी रुकन असेम्बली की ज़मानत मंज़ूर

नई दिल्ली: दिल्ली कंटोनमेंट इलाक़े के आप रुकन असेम्बली सुरेंद्र सिंह जिन्हें इन एम डी सी वर्कर पर हमला के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था आज मुक़ामी अदालत ने ज़मानत पर रिहा कर दिया। मेट्रो पोलिटेन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने दीगर 2 मुल्ज़िमीन रुकन असेम्बली के ड्राईवर पंकज और पी ए प्रवीण को भी 30,000 रुपये मुचल्का पर ज़मानत मंज़ूर कर दी।

पुलिस ने ये इल्ज़ाम आइद किया था कि सुरेंद्र ने अपने ओहदे का बे-जा इस्तेमाल करते हुए नई दिल्ली म्यूनसिंपल कोरपोरेशन के बेलदार मुकेश पर हमला कर दिया और इस के ख़िलाफ़ ज़ात पात के फ़िक़रे किसे थे। अदालत में दरख़ास्त ज़मानत पेश करते हुए रुकन असेम्बली के वकील रमेश गुप्ता ने बताया कि सुरेंद्र सिंह साबिक़ अनीस जी कमांडो हैं और 26/11 मुंबई दहशतगर्द हमलों के दौरान क़ौम की ख़िदमात की थी थीं और इस वक़्त वो शदीद ज़ख़मी हो गए थे। इन्होंने दलितों पर इंसिदाद मज़ालिम ऐक्ट के तहत दर्ज केस की समात पर अदावत के दायर इख़तेयार पर भी सवाल उठाए।