नई दिल्ली
दिल्ली हाइकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी रुकन असेम्बली जरनल सिंह को गिरफ़्तारी से उबूरी तहफ़्फ़ुज़ में जुलाई तक तौसी देदी है , जिन पर दिल्ली म़्यूनिसिपल कोरपोरेशन के एक इंजिनियर पर हमला और गैर मजाज़ तामीरात के इन्हिदाम रोकने का इल्ज़ाम है।
जस्टिस सीता गुप्ता ने ये हिदायत दी कि ज़रूरत पड़ने पर एम सी डी इंजिनियर को पोलीस तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाये जबकि एडिशनल सॉलीसिटर जनरल संजय जैन ने ये शिकायत की कि चूँकि मुल्ज़िम जरनल सिंह एक रुकन असेम्बली में तहकीकात में तआवुन नहीं कर रहे हैं।
अदालत ने रुकन असेम्बली से कहा कि फ़रीक़ मुख़ालिफ़ से राबिता क़ायम ना करें और ना ही असरअंदाज़ होने की कोशिश करें। बादअज़ां केस की समाअत 9 जुलाई तक मुल्तवी करदी है।