नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार के दीवानी मुकदमा और दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की अपील की एक साथ सुनवाई की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नई दिल्ली केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र है और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन के सर के खिलाफ अपील दायर की है।
इसके अलावा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया है। न्यायमूर्ति ए आर सीकरी और न्यायमूर्ति एन वी रमना होता सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह सूचना देने के बाद कि वह जल्द ही हाई कोर्ट के कल के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेगी, घोषणा की कि दीवानी मामले की सुनवाई भी अपील के साथ ही किया जाएगा।
पीठ ने कहा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट को निर्णय कोचीलनज करना है कि हाईकोर्ट को इस समस्या का फैसला करना सही है या गलत इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक विशेष अनुरोध याचिका पर किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई का फिलहाल कोई फायदा नहीं। कार्रवाई को दोहराया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की यह टिप्पणी उस समय सामने आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह अरविंद केजरीवाल सरकार की पैरवी करते हुए बेंच की बैठक में पेश हुईं।