आयकर एक्ट‍ संशोधन: अघोषित आय बताने पर 50%, छुपाने पर लगेगा 85 फीसदी टैक्स

नई दिल्ली: देश में नोटबंदी के फैसले के बाद बैंक में जमा की गई रकम पर टैक्स लगाने के लिए आयकर एक्ट‍ में संशोधन का प्रस्ताव सोमवार को लोकसभा में पेश किया. जिसमे अघोष‍त आय पर 30 प्रतिशत कर तथा 10 फीसदी पेनल्टी का प्रावधान है. इसके अलावा अघोषित आय का पता चलता है तो उसपर 75 फीसदी कर तथा 10 प्रतिशत पेनल्टी‍ का प्रस्ता्व किया गया है.

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जनसत्ता के अनुसार, सदन में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किये गए संशोधन बिल में बताया गया है कि अगर आयकर अधिकारियों को विमुद्रीकरण के बाद अघोषित आय का पता चलता है तो उसपर 75 फीसदी कर तथा 10 प्रतिशत पेनल्टी के रूप वसूला जाय.
अगर आप आयकर विभाग को अपनी संपत्ति के बारे में बताते हैं तो आप 50 फीसदी बचा सकेंगे. बिल के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि घोषणा करने वालों को अघोषित आय का 25 फीसदी ऐसी योजना में जमा करना होगा, जिसका प्रयोग सिंचाई, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, शौचालय, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और आजीविका के प्रोजेक्ट्स् में किया जाएगा. इसके बारे में सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात करेगी.
जिन लोगों ने अघोषित आय नहीं बताई और वे पकड़े जाते हैं, तो आयकर विभाग के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त 60 फीसदी टैक्स तथा इस पर 25 फीसदी सरचार्ज किया जाएगा, जो कि अघोषित आय का 75 प्रतिशत होगा. इसके अलावा 10 फीसदी पेनल्टी भी वसूला जा सकता है. जो कि कुल मिलाकर जुर्माने की राशि 85 फीसदी हो जाएगी.
सोमवार को विपक्षी दल ‘जन आक्रोश दिवस’ के रूप में मना रहे हैं. दिल्ली में जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विरोध मार्च का नेतृत्व किया, वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर आईं और हजारों की भीड़ के साथ विरोध प्रदर्शन किया. पहले चर्चा थी कि विपक्ष 28 को ‘भारत बंद’ का अह्वान करेगा, मगर अखिर वक़्त में इसे बदल कर ‘जन आक्रोश दिवस’ मनाने का फैसला किया. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी ‘पार्टी ने भारत बंद नहीं बुलाया है. हमने जन आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया है. जिन्हें कि सारे देश का समर्थन मिलने की आसार है.