आयरलैंड: गर्भपात कानून को मिली मंजूरी, 12 सप्ताह तक के गर्भ को गिराने की इजाजत!

आयरलैंड की संसद (सेनेट) ने गर्भपात कानून को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत 12 सप्ताह तक के गर्भ को गिराने की इजाजत दी गई है। यदि किसी विशेष स्थिति में गर्भवती महिला की जान को खतरा हो तो गर्भपात कराने की अनुमति होगी।

यह कानून असामान्य भ्रूण को खत्म करने की इजाजत भी देगा जो जन्म के 28 दिनों के भीतर या उससे भी पहले नवजात शिशु की मौत का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने संसद से कानून पास होने पर खुशी जाहिर की है।

भारतीय दंत चिकित्सक सविता हलप्पनवार की 2012 में गर्भपात की इजाजत नहीं मिलने पर आयरलैंड में मौत हो गई थी। बार-बार गर्भपात की मांग के बावजूद उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली थी।

ऐसे में गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के कारण सविता की मौत हो गई थी। इस मौत की वजह से आयरलैंड में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया जिसके बाद जनमत संग्रह कराया गया।

25 मई को कराए गए ऐतिहासिक जनमत संग्रह में लोगों ने गर्भपात कानूनों में बदलाव के समर्थन में वोट किया। सविता के पिता आनंदप्पा यालगी की मांग है कि इस ऐतिहासिक कानून का नाम उनकी बेटी के नाम पर ‘सविता लॉ’ रखा जाए।

संसद में इस कानून के पास होने से पहले आयरलैंड में गर्भपात कराना गैरकानूनी था। यहां के कानून के मुताबिक जीवन खतरे में होने पर भी कोई महिला गर्भपात नहीं करा सकती थी।

यदि कोई महिला अवैध तरीके से गर्भपात कराती या गर्भपात में कोई मदद करता तो 14 साल तक की सजा हो सकती थी। बता दें कि 1980 से अब तक करीब एक लाख 70 हजार आयरिश महिलाओं को गर्भपात कराने के लिए पड़ोसी देश ब्रिटेन जाना पड़ा है।

साभार- ‘पत्रिका’