आरिफ की फांसी पर रोक -लाल क़िले पर हमले का मामला

आज सुप्रीम कोर्ट लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्द मोहम्मद आरिफ की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इससे 2000 में लाल किले पर हमले के मुजरिम करार दिये गये आरिफ को फिलहाल राहत मिल गई है।

आरिफ 2000 में हुए लाल किले पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। अगस्त 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर हुए हमले के मामले में मोहम्मद आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। और आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी।

आरिफ ने अपनी दरख्वास्त में22 दिसंबर, 2000 को लाल किला गोलीबारी मामले में उसे दी गई मौत की सजा को चैलैंज किया था आरिफ ने अपने साथियों के साथ लाल किले हमला किया था। और किले के अंदर अंधाधुन फायरिंग की थी। जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। आरिफ को क़त्ल और हिन्दुस्तानी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने और साजिश रचने का मुजरिम करार दिया गया।