आरोपी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराधों के आरोपी नेताओं को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी संबंधी याचिका पर सुनवाई करने का आज फैसला किया भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि गंभीर अपराधों के मामले में आरोपी नेताओं को चुनाव लड़ने का अयोग्य करार दिया जाना चाहिए जिनके खिलाफ अदालतों में आरोप तय किए जा चुके है|

चीफ जस्टिस जगदीश केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस मामले की समीक्षा करेंगे उपाध्याय ने अदालत से इस मामले की सुनवाई पांच जजों की संवैधानिक पीठ से कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव बहुत नजदीक है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस याचिका पर सुनवाई चुनाव से पहले की जानी चाहिए भाजपा नेता ने अपनी याचिका में सुनवाई जल्द से जल्द करने की मांग करते हुए कहा कि देश में कम से कम 33 प्रतिशत राजनीतिक नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।