आर्मी भर्ती में उतरवाए पैंट-शर्ट, कोर्ट ने अखबार को देख कर मन याचिका

पटना/मुजफ्फरपुर (बिहार) : पटना हाईकोर्ट ने 29 फरवरी को एक अखबार में पब्लिश फोटो का नोटिस लिया है। कोर्ट के चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जज अंजना मिश्रा की बेंच ने नोटिस लेते हुए कहा, “100 किमी तो क्या, अगर हाईकोर्ट से 500 किमी दूर भी ऐसी गैर इंसानी हरकत की तस्वीर दिखेगी तो भी भी हाईकोर्ट जरूर नोटिस लेगा।” इस मामले को संजीदा मानते हुए कोर्ट खबर को ही पीआईएल में तब्दील कर मंगल को इसकी लिस्टिंग की। कोर्ट ने इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बिहार को भी नोटिस देने की हिदायत दिया, ताकि सुनवाई के वक्त वो मर्क़ज़ का हक रख सकें। इतवार को आर्मी में क्लर्कों की भर्ती का एग्जाम बेरोजगार इम्तिहान देने वालों के लिए किसी आग की इम्तिहान से कम नहीं था। कैंडिडेट्स खुले मैदान में पहुंचे, तो हुक्म मिला-पैंट, शर्ट, बनियान उतारो और सिर्फ चड्‌ढी में बैठो। 1150 कैंडिडेट्स के सामने हुक्म न मानने का कोई ऑप्शन नहीं था। सभी ने नंगे बदन इम्तिहान दी।

सेना के अफसर ने क्या दी थी सफाई
ऐसे एग्जाम लिए जाने के बाद अर्मीय भर्ती बोर्ड के डायरेक्टर कर्नल बीएस गोधारा ने बताया कि हमारा पुराना एक्सपीरियंस बुरा रहा है। तहरीरी एग्जाम में कोई गड़बड़ी की न हो और कैंडिडेट चीटिंग न करें, इसलिए इस तरह से इम्तिहान ली गई है।