हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘‘देवताओं को खुश करने के लिए’’ जानवरों की बलि पर पाबंदी लगा दी है और फैसला दिया है कि ‘‘पूरे रियासत में कोई भी शख्स आवामी मज़हबी मुकामात पर किसी भी जानवर की बलि नहीं देगा|’’
जानवरों की बलि की ‘‘गैर इंसानी रस्म’’ पर रोक लगाने की कई दरखास्तों का निपटारा करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने सभी डिप्टीइ कमिशनर्श, पुलिस सुप्रीटेंडेंट्स, सबडिविजन ओहदेदारों और थाना इंचार्जस को हिदायत दिया कि ‘‘इन हिदायतों पर पूरी तरह से अमप किया जाए|’’
बेंच ने कहा कि मज़हबी पूजा के नाम पर हर साल हजारों जानवरों की जिस तरीके से बलि दी जाती है उसे लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और देवी-देवताओं को खुश करने के नाम पर जिस तरीके से बलि दी जाती है उससे जानवरों को काफी तकलीफ होती है जिसकी इज़ाज़त नहीं दी जा सकती|