आसाराम को नहीं मिली जमानत

नाबालिग के साथ रेप के इल्ज़ाम में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर जोधपुर हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट में आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्हें पेडोफाइल से मुतास्सिर बताया गया है। हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद फिलहाल जेल में ही रहेंगे आसाराम।

गौरतलब है कि इससे पहले निचली अदालत ने पीर के दिन उनकी अदालती हिरासत 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। निचली अदालत ने आसाराम की जमानत की दरखास्त को जुर्म के गैर-जमानती होने की वजह से खारिज किया था। उधर, आसाराम पर लगने वाले इल्ज़ामात की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है।

उनकी खास दोस्त वार्डन शिल्पी को भी अदालत ने तीन दिन की अदालती हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं, आसाराम के साबिक साथी ने भी आसाराम पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि आसाराम कि कुटिया में खुफिया रास्ते से लड़कियों को भेजा जाता था।

निचली अदालत में जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आसाराम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आसाराम की पैरवी कर रहे जानेमाने वकील राम जेठमलानी ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि ‘लड़की ने आसाराम के खिलाफ साजिश रची।’ उन्होंने कहा कि लड़की शान-ओ-शौकत की जिंदगी जीना चाहती है।

इसलिए उसने आसाराम पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है। इस पर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ने राम जेठमलानी को फटकार लगाते हुए कहा कि बिना सच जाने हुए इस तरह के इल्ज़ाम लड़की पर नहीं लगाए जाने चाहिए।