पाकिस्तान की एक अदालत ने आज बदउनवानी के तीन मामलों में पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और गवाहों को समन जारी कर अपने सामने पेश होने को कहा। सुनवाई के दौरान जरदारी के वकील और साबिक कानून मंत्री फारूक एच नाईक ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को सेक्युरिटी के मुताल्लिक खतरे हैं जिसकी वजह से वह अदालत के सामने पेश नहीं हो सके।
कौमी जवाबदेही ब्यूरो ने सदर के तौर पर जरदारी को मिली छूट खत्म होने पर उनके खिलाफ तीन मामलों को फिर से दायर किया था। नाईक ने कहा, ‘‘जरदारी सेक्युरिटी एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होंगे।’’ इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के जस्टिस मोहम्मद बशीर ने आज की सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं होने के जरदारी की दरखास्त को कुबूल कर लिया और उनसे 23 दिसंबर को अदालत के सामने पेश होने को कहा।