हैदराबाद 08 जुलाई रियासत में मौजूद जिन इंजनीयरिंग कॉलेजस को जवाहर लाल नेहरू टेक्नालेजीकल यूनीवर्सिटी की तरफ से दाख़िले हासिल करने की इजाज़त फ़राहम नहीं की गई थी, उन्हें हाइकोर्ट में बड़ी राहत हासिल हुई है और हाइकोर्ट में जस्टिस ए रामा लनगीशोरा राव ने अहम फ़ैसला सुनाते हुए हाइकोर्ट से रुजू होने वाले कॉलेजस को कौंसलिंग की फ़हरिस्त में शामिल करने की हिदायत जारी की है।
तालीमी साल 2015-16 के लिए इंजनीयरिंग में दाख़िलों के अमल का आग़ाज़ 8 जुलाई से होने जा रहा है और 8 जुलाई से वैब कौंसलिंग शुरू होजाएगी। जय एन टी यू की तरफ से पिछ्ले दिनों मनज़ोरा कॉलेजस की फ़हरिस्त जारी करते हुए 25 कॉलेजस को दाख़िलों के हुसूल की इजाज़त फ़राहम नहीं की थी और उनकी दरख़ास्तों को मुस्तर्द करते हुए ये इस्तिदलाल पेश किया गया था कि कॉलेजस में दरकार तदरीसी अमला-ओ-सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं लेकिन ख़ानगी कॉलेजस के ज़िम्मेदारान जो साबिक़ में अदलिया से रुजू होते हुए उन्हें अदालत ने इस बात की राहत दे रखी थी कि अगर जे एन टी यू की तरफ् से इजाज़त फ़राहम नहीं की जाती है तो वो दुबारा अदालत से रुजू होसकते हैं।