इंजीनीयरिंग कॉलेजों में दूसरे मरहले की कौंसलिंग की इजाज़त

रियासत के 174 ख़ानगी इंजीनीयरिंग कॉलेजों को ज़बरदस्त राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दाख़िलों के लिए दूसरे मरहले की कौंसलिंग मुनाक़िद करने की इजाज़त दे दी।

जय एन टी यू ने इन 174 कॉलेजस की मुस्लिमा हैसियत ख़त्म करते हुए उन्हें पहले मरहले में दाख़िलों के लिए कौंसलिंग से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट में रियासत तेलंगाना के चंद ख़ानगी इंजीनीयरिंग कॉलेजों की तरफ़ से दायर करदा दरख़ास्तों पर समाअत की जा रही थी।

अदालत ने जय एन टी यू की तरफ से उन इंजीनीयरिंग कॉलेजस को ग़ैर मुस्लिमा क़रार दिए जाने के एलान को गै़रक़ानूनी क़रार दिया। यहां ये बात काबिल-ए-ज़िकर हैके अदालत-ए-उज़्मा जो इस मुक़द्दमा की समाअत कररही है कॉलेजों की तरफ़ से मुक़र्रर करदा तालीमी शेडूल पर अदम इतमीनान का इज़हार करते हुए पिछ्ले रोज़ मंगल को समाअत मुल्तवी कर दिया था।

ताहम सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी समाअत जारी रखी और मुतास्सिरा ख़ानगी इंजीनीयरिंग कॉलेजों में दाख़िलों के लिए दूसरे मरहला की कौंसलिंग मुकम्मिल करने की इजाज़त दे दी।

अदालत ने कहा कि रियासत तेलंगाना में सिर्फ़ वही कॉलेजस दाख़िलों के लिए दूसरे मरहले की कौंसलिंग के अहल होंगे जो साल 2013-14 में जय एन टी यू से मुल्हिक़ थे।

अदालत-ए-उज़्मा ने ये वाज़िह कर दिया कि कौंसलिंग का अमल 14 नवंबर तक मुकम्मिल होजाना चाहीए और उन कॉलेजस में तालीमी साल का 15 नवंबर से आग़ाज़ होजाना चाहीए।

अदालत ने ये हिदायत भी की के पहले सेमिस्टर के इमतेहानात 15 जनवरी तक मुकम्मिल किए जाएं और दूसरे सेमिस्टर के इमतेहानात बहरसूरत 15 फ़रव‌री से शुरू किए जाएं।