नामपली क्रीमिनल कोर्ट के दूसरे एडीशनल मेट्रो पोलीटन सेशन जज ने अगस्ट 2007 के जुड़वां बम धमाकों के 4 मुल्ज़िमीन पर आज इल्ज़ामात वज़ा किए।
महाराष्ट्रा पुलिस के दस्ता ने आज इंडियन मुजाहिदीन के मुबयना अरकान अकबर इस्माईल चौधरी उर्फ़ सईद, मुहम्मद सादिक़ इसरार अहमद शेख़ , अनीक़ शफ़ीक़ सयद और फ़ारूक़ शरफ़ उद्दीन को सख़्त स्कियोरटी के दरमयान नामपली कोर्ट में पेश किया।
इल्ज़ामात वज़ा होने के बाद कोर्ट की कार्रवाई के दौरान गिरफ़्तार मुल्ज़िमीन ने तहक़ीक़ाती एजैंसी के ख़िलाफ़ चंद इल्ज़ामात लगए जिस पर फ़ाज़िल जज ने उन्हें बयान देने का मौक़ा फ़राहम किया।
अनीक़ शफ़ीक़ सयद ने जिस पर लुंबिनी पार्क में बम नसब करने का इल्ज़ाम है, जज को ये बताया कि साल 2009 में तहक़ीक़ाती एजेंसी ऑक्टोपस ने उन्हें हैदराबाद मुंतक़िल करने के बाद पुलिस तहवील के दौरान उनकी तस्वीरकशी की और चंद सादे काग़ज़ात पर भी मुबयना तौर पर दस्तख़त लिए।
जज ने मुल्ज़िमीन को अपना ब्यान-ए-तहरीरी तौर पर देने की हिदायत दी , जिस पर मज़कूरा मुल्ज़िमीन ने अपना तफ़सीली बयान और इल्ज़ामात तहरीर में पेश किए। बादअज़ां जज ने इस केस की समाअत को 28 अक्टूबर तक मुल्तवी कर दिया।