इंदौर की अदालत में कजरीवाल के ख़िलाफ़ शिकायत

इंदौर / एक ख़ानगी फ़ौजदारी मुक़द्दमा इंदौर की एक अदालत में आज टीम अन्ना के सदस्य‌ अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ दायर किया गया।

शिकायत की गई है कि उन्हों ने अपनी 19 जून की तक़रीर में इंदौर में भड्काने वाले ब्यानात दिए थे, चुनांचे उन के ख़िलाफ़ क़ानून ताज़ीरात-ए-हिंद के तहत कार्रवाई ज़रूरी है। जोडीशय‌ल मजिस्ट्रेट जितेन्द्र सिंह कुशवाहा कल दरख़ास्त की सुनवाई करेंगे।

दरख़ास्त दायर करने वाले इंद्रजीत सिंह भाटिय और उन के वकील ने आज कहा कि केजरीवाल ने अपनी तक़रीर में यू पी ए के राष्ट्रपती उम्मीदवार प्रण‌ब मुख‌र्जी पर इल्ज़ाम लगाया है कि इन के सदर बनने की सूरत में क़ौमी सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। उन्हों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा इंसिदाद करप्शन क़ानून दरहक़ीक़त करपट लोगों की ढाल बन गया है।

भाटिय ने कहा कि ये इल्ज़ाम क़ानून-ए-ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A के तहत भड्काने की तारीफ़ में आते हैं। वो इस से पहले बॉलीवुड अदाकार शाहरुख ख़ान और टीम अन्ना की एक और रुकन किरण बेदी के ख़िलाफ़ भी मुक़द्दमे दायर कर चुके हैं। भाटिय मध्य प्रदेश के एक नामवर समाजी कारकुन हैं।