इंश्योरेंस और पेंशन शोबा ( Sector) में 49 फ़ीसद एफ डी आई

नई दिल्ली, ०५ अक्टूबर(पी टी आई) हुकूमत ने आज इस्लाहात ( सुधार) का दूसरा क़दम उठाते हुए पेंशन शोबा में बैरूनी सरमाया कारी ( विदेशी निवेशको) की इजाज़त दे दी है और इंश्योरेंस में एफ डी आई की गुंजाइश को 49 फ़ीसद तक बढ़ा दिया है । रीटेल शोबा में एफ डी आई पर हुकूमत के फ़ैसलों की मुख़ालिफ़त ( विरोध) की परवाह ना करते हुए हुकूमत ने आज कई इक़दामात किए हैं ।

अपोज़ीशन ने इन क़वानीन ( नियमो) को रोक देने की धमकी दी है । मर्कज़ी काबीना ने नई कंपनी बिल मसह बिकती क़ानून और फ़ारवर्ड कौन्ट्रैक्ट्स (रेगूलेशन) क़ानून में भी तरमीमात के बिशमोल ( जिसमें) कई क़वानीन ( नियमों) को मंज़ूरी दी है ।

काबीना ने इंश्योरेंस क़ानून तरमीमी बिल 2008 में भी ज़रूरी सरकारी तरमीमात की मंज़ूरी दी । पेंशन फ़ंड रेगूलेटरी और डेवलपमेन्ट अथॉरीटी बिल 2011 में भी रास्त तरमीमात करने की इजाज़त दी गई है । काबीना के फ़ैसले से अख़बारी नुमाइंदों को वाक़िफ़ करवाते हुए वज़ीर फायनेन्स पी चिदम़्बरम ने कहा कि उन्हें तवक़्क़ो ( उम्मीद) है कि पार्लीमेंट के आइन्दा सेशन में इसको मंज़ूरी दी जाएगी ।

ब ज़ाहिर काबीना ( Cabinet) के इन फ़ैसलों की मुज़ाहमत की अंदाज़ा करते हुए वज़ीर फायनेन्स ने मज़ीद कहा कि हुकूमत इस मसला पर सयासी पार्टीयों से मुशावरत ( बातचीत) करेगी । ख़ासकर असल अपोज़ीशन बी जे पी से तबादला-ए-ख़्याल करेगी और इससे बिलों की मंज़ूरी में तआवुन की ख़ाहिश की जाएगी ।

तृणमूल कांग्रेस ने एफ डी आई के मसला पर हुकूमत से ताईद ( समर्थन) वापस ली है । काबीना ने 12 वीं पँचसाला मंसूबा (2012-2017 ) को मंज़ूरी दी है । इस के साथ ही हुकूमत ने 8.2 फ़ीसद शरह मआशी पैदावार के निशाने को हासिल करने की उम्मीद ज़ाहिर की है इससे पहले ये निशाना 9 फ़ीसद मुक़र्रर किया गया था ।

मर्कज़ी काबीना ने 12 वीं पँचसाला मंसूबे के मुसव्वदा (प्रारूप) पर भी ग़ौर-ओ-ख़ौस किया । चिदम़्बरम ने कहा कि ये एक हौसला अमन मंसूबा है । जिस के ज़रीया मुल्क भर में सेहत , तालीम , पीने का साफ़ पानी और सफ़ाई जैसे अहम शोबों पर तवज्जा दी जाएगी ।

चिदम़्बरम ने कहा कि इंश्योरेंस शोबा में बैरूनी सरमाया कारी ( विदेशी निवेशकों) को 49 फ़ीसद किया गया है । वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की जानिब से उठाए गए ताज़ा क़दम में इंश्योरेंस और पेशन शोबा में पुरकशिश बैरूनी रास्त सरमाया कारी के लिए बिलों को मंज़ूरी दी गई है । इन तरमीमात से ख़ानगी शोबा ( Private Sector) के इंश्योरेंस कंपनीयों को फ़ायदा होगा ।