नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमेटेड (एन आई सी एल) को नाक़िस ख़िदमात फ़राहम करने की मुर्तक़िब क़रार देते हुए सारिफ़ीन की एक अदालत ने इसके व्हीकल इंशोरंस पालिसी होल्डर को मुआवज़ा और इस की गाड़ी की मुरम्मत की लागत की पा बजाई के तौर पर एक लाख रुपय की अदायगी की हिदायत दी है।
पब्लिक सेक्टर यूनिट पर पालिसी होल्डर के इद्दिआ को मनमानी अंदाज़ में मुस्तर्द करदेने पर हदफ़ तन्क़ीद बनाते हुए डिस्ट्रिक्ट कनज़्यूमर डिस्पयूटस रैड रेसियल फ़ोर्म ने निशानदेही की कि इस कंपनी ने बिलकुलिया ग़लत अंदाज़-ए-कारकर्दगी इख्तेयार करते हुए एक तनाज़ा पैदा किया जिसका मक़सद महिज़ मुताल्लिक़ा इद्दिआ को किसी माक़ूल वजह के बगै़र मुस्तर्द करना था।
सदर फ़ोर्म सी के चतुर्वेदी ने कहा कि हम एन आई सी एल को शिकायत कनुंदा के इद्दिआ पर फ़ैसला करने में ख़ामी का मुर्तक़िब पाते हैं और कंपनी को मुआवज़ा अदा करने की हिदायत दी जाती है।