इंसाफ की आस लगा कर बैठे अख़लाक़ के परिवार पर कोर्ट ने दर्ज किया गौहत्या का मामला

उत्तर प्रदेश में हुए दादरी मामले को बीते तकरीबन एक साल होने को है लेकिन उस हादसे की गहरी चोट की यादें आज भी अख़लाक़ के परिवार और लोगों के दिलो-दिमाग में जिन्दा है। फ्रीज में गौमांस मिलने के शक भर से वहां जमा हुई भीड़ ने मोहम्मद अख़लाक़ को पीट-पीट कर मार डाला या फिर भीड़ की आड़ लेते हुए किसी और ने मरवा डाला। गाय पर चल रही राजनीति का शिकार हुए अख़लाक़ के बेटे को भी बुरी तरह से घायल कर दिया गया। अपनी पिता की मौत के बाद न्याय की गुहार लगा रहे परिवार को न्याय तो क्या मिलता बल्कि उनपर गोहत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ थाना जारचा में शुक्रवार को अखलाक के परिवार के लोगों के खिलाफ गोहत्या गोहत्या निवारण अधिनियम और पशुक्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आईपीसी की धारा 3/8 और 3/11 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। अख़लाक़ के परिवार पर यह आरोप उनके घर से बरामद हुए मीट के सैंपल की जांच के तहत मथुरा की फोरेंसिक रिपोर्ट में बीफ की पुष्टि होने के बाद पक्का कर दिया गया। इस मामले में दर्ज याचिका पर एक महीने तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अख़लाक़ परिवार के खिलाफ गोहत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।