शहरे हैदराबाद में नरभए एक्ट के तहत गिरफ़्तार होने वाले पहले मुल्ज़िम को मेट्रो पोलीटन सेशन जज ने 10 साल की सज़ा क़ैद बामुशक़क़्त सुनाई। तफ़सीलात के बमूजब 14 दिसंबर 2013 ता 17 दिसंबर 2013 तालाबकटा भवानीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली कमउमर लड़की को चार नौजवानों की एक टोली ने अग़वा करके फ़तह दरवाज़ा में एक मकान में महरूस रख कर उसकी इजतिमाई इस्मत रेज़ि की थी। इस सिलसिले में मुतास्सिरा लड़की की माँ ने भवानीनगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी जिस पर पुलिस ने नरभए एक्ट की दफ़ा 376 और पोस्को एक्ट के तहत मुक़द्दमा दर्ज किया था।
इस केस में भवानीनगर पुलिस ने 21साला मुहम्मद सलमान जो ऑटो ड्राईवर है और तीन कमउमर लड़कों को गिरफ़्तार किया था और इस केस की समाअत फ़रस्ट एडीशनल मेट्रो पोलीटन सेशन जज जी लक्ष्मी पति के मीटिंग पर हुई थी। इस केस में जुमला 21 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे और जज ने सलमान को इस्मत रेज़ि का मुर्तक़िब पाए जाने पर 10साल की क़ैद बामुशक़क़्त सुनाई और एक हज़ार रुपये जुर्माना आइद किया।
इस केस के दुसरे तीन कमउमर मुल्ज़िमीन का मुक़द्दमा जो नायल जस्टिस बोर्ड में
ज़ेर अलतवा है।