पटना 21 जून : पटना के शास्त्रीनगर वाक़ेय रंभा अपार्टमेंट में बारहवीं की तालेबा प्रिया (हकीकी नाम) के साथ हुए इज्तेमाई आबरू रेज़ी मामले में चार मुजरिमों के खिलाफ इलज़ाम तशकील हुआ है। मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। मंगल को जस्टिस रविशंकर सिन्हा के अदालत में इलज़ाम कायम हुआ। जिन मुजरिमों के खिलाफ इलज़ाम तशकील हुआ है उनमें राहुल उर्फ रणविजय, राहुल लांबा उर्फ राहुल नेपाली, दिनेश पासवान और सुशांत कुमार शामिल हैं।
इस्मत रेज़ी के दो दीगर मुलजिम अरमान और प्रशांत पर ज्यूवेनाइल एक्ट के तहत मामला चल रहा है। सरकारी जराए के मुताबिक ज्यूवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने प्रशांत के नाबालिक होने की दरख्वास्त ठुकरा दिया है। प्रशांत के घरवालों ने सिविल कोर्ट से इसके लिए दरख्वास्त की है।
क्या है मामला
प्रिया के साथ 14 जून 2012 को रंभा अपार्टमेंट में इज्तेमाई आबरू रेज़ी हुआ था। प्रिया को उसका दोस्त प्रशांत अपार्टमेंट लेकर पहुंचा था। इसके बाद प्रशांत के सभी दोस्तों और दीगर लोगों ने प्रिया से आबरू रेज़ी किया और उसकी सीडी बना ली। और ब्लैकमेल करने लगे। बाद में यह सीडी बाजार में पहुंचने लगी।
मीडिया में खबर आने के बाद ख्वातीन कमीशन ने इस मामले में नोटिस लिया। इसके बाद 24 जुलाई 2012 को पटना के खातून थाना में मामला दर्ज किया गया। उस वक्त मामले ने तूल पकड़ा था।
पुलिस ने सभी 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। इस केस में पुलिस पर कुछ लोगों को बचाने का आरोप भी लगा था।