आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चार इन्फ़ार्मेशन कमिशनरन के तक़र्रुर को कुलअदम क़रार दिया और रियास्ती हुकूमत को हिदायत दी कि वो छः माह के अंदर नए कमिशनरन का तक़र्रुर अमल में लाए।
एक दरख़ास्त पर डीवीझ़न बंच ने ये आर्डर जारी किए। दरख़ास्त में चार इन्फ़ार्मेशन कमिशनरन का तक़र्रुर को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि ये तमाम चार सियासत में सरगर्म हैं।
अदालत ने रियास्ती हुकूमत से कहा कि हक़ मालूमात क़ानून और सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना ख़ुतूत के मुताबिक़ इन्फ़ार्मेशन कमिशनरन का अज़ सर-ए-नौ तक़र्रुर अमल में लाए।
हाईकोर्ट ने इमतियाज़ अहमद , तानतया कुमारी ,एम वजय निर्मला और वि वेंकटेश्वरलो के तक़र्रुर को कुलअदम क़रार दिया। उन्हें दुसरे चार के हमराह पिछ्ले साल फेबवरी में रियास्ती हुकूमत ने इन्फ़ार्मेशन कमिशनरन की हैसियत से तक़र्रुर अमल में लाया था।
हक़ मालूमात क़ानून कारकुनों और एन जी औज़ की तारफ से उन अफ़राद के तक़र्रुत पर शुबहात ज़ाहिर करते हुए एहतेजाज किया गया था।
गवर्नर ई एस एल नरसिम्हन ने सिर्फ़ चार नामों को मंज़ूरी दी थी ताहम चीफ़ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने गवर्नर के एतेराज़ को नज़रअंदाज करते हुए दुबारा ये फाईल गवर्नर के पास रवाना करदी थी जिस पर ई एस एल नरसिम्हन के पास तमाम तक़र्रुत के लिए मंज़ूरी देने के सिवा-ए-कोई चारा नहीं था।
आर टी आई कारकुनों और एन जी औज़ ने इल्ज़ाम लागया कि हुकूमत ने सयासी पस-ए-मंज़र रखने वाले अफ़राद का तक़र्रुर अमल में लाते हुए आर टी आई क़ानून के मक़सद का गला घूँट दिया था। इन्फ़ार्मेशन कमिशनरन को चीफ़ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की मंज़ूरी के बाद एक पैनल के ज़रीये मुंतख़ब किया गया था।