भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सही जानकारी के तहत अधिक शुल्क परिवहन विभाग की तरफ़ से वसूल किए जा रहे ज़्यादा फ़ीस को अनुचित क़रार देते हुए दो रुपये प्रति पृष्ठ की किमत से आवेदकों को सूचना देने का हुक्म दिया है। विभाग की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक़ विभाग ने परिवहन आयुक्त को निर्देश दिया है कि हक़ अधिकार ऐक्ट के रिमार्कस और मध्य प्रदेशसूचना अधिकार (फ़ीस और अपील उसूल 2005 के कनून को ज़हन में रखते हुए सूचना के अधिकार के तहत चाहे जानेवाले दस्तावेज़ की मध्य प्रदेश मोटर ऐक्ट कनून के तहत मुक़र्रर फोटोकॉपी फ़ीस की कीमतें तय कर आयोग को सूचित करें।
राज्य के इन्फ़ार्मेशन कमिशनर उत्तम दीप ने विदीशा के रहने वाले सूचना अधिकार कार्यकर्ता दीपक तिवारी की अपील पर दिए फ़ैसले में कहा कि मन-मानी फ़ीस इस ऐक्ट के मक़सद के ख़िलाफ़ है। कनून की आड़ में मन-मानी फ़ीस की इजाज़त नहीं दी जा सकती कमीशन ने विभाग ट्रांसपोर्ट को हुक्म दिया कि सौ रुपये की बजाय दो रुपय प्रति सफ़ा की किमत से नक़ल मुहय्या कराया जाए।