इबराहीम याफ़ई मेरी गोली लगने के बाद हलाक नहीं हुए!

हैदराबाद 03 मार्च:नामपल्ली क्रीमिनल कोर्ट में रोज़ाना की असास पर जारी रुकने असेंबली चंदरायनगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी हमला केस की समाअत के दौरान गनमैन मुहम्मद जानी उर्फ़ जानी मियां पर तीसरे दिन भी जरह किया गया। वकलाए दिफ़ा ने जरह के दौरान हमला केस से मुताल्लिक़ गनमैन से सवालात किए।

गनमैन ने जरह के दौरान अदालत को बताया कि इबराहीम बिन यूनुस याफ़ई उस की पिस्तोल की गोली लगने के बाद हलाक नहीं हुए और ना ही उसने इबराहीम याफ़ई को गोली लगने के बाद सड़क पर गिरा हुवा देखा बल्कि इस ने हमले के वाक़िये के दिन इबराहीम बिन यूनुस याफ़ई को पहली मर्तबा जिप्सी कार के पीछे से देखा।जबकि अपने बयान में जानी मियां ने एतराफ़ किया कि इबराहीम बिन यूनुस याफ़ई को एक गोली लगी थी। जानी मियां ने अपने बयान में बताया कि हमले के दिन उसने पहली फायरिंग 6 फ़ीट की दूरी से की, दूसरी मर्तबा फायरिंग 4 फ़ीट से की और तीसरी मर्तबा एक फ़ीट से की, उन्होंने कहा कि वो आंध्र प्रदेश पुलिस मीनोल से वाक़िफ़ हैं और उसे ये भी जानते हैं कि पहली मर्तबा घुटनों के नीचे गोली मारनी चाहीए ना कि किसी के सिने, पेट या सर पर। जानी मियां ने अदालत में एतराफ़ किया कि अबदुल्लाह बिन यूनुस याफ़ई पर उसने उस वक़्त फ़ायर किया जब वो दुसरे दो लोगें की मदद से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अपने बयान में गनमैन ने कहा कि डयूटी के दौरान हथियार के इस्तेमाल पर अपने आला ओहदेदारों को मतला करना लाज़िमी है।

उसने ये बताया कि फायरिंग के वाक़िये की इत्तेला उसने अपने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को सिर्फ फ़ोन पर दी जबकि ओहदेदारों ने इस से फायरिंग वाक़िये की तहरीरी रिपोर्ट तलब नहीं की। जानी मियां ने अदालत को इस बात से वाक़िफ़ करवाया कि हमले के दिन उस की पिस्तोल 10 कारतूस से लोड की हुई थी और उसने 3 राउंड फायरिंग की। 30 अप्रैल 2011 को पेश आए हमला वाक़िये के दिन अकबर ओवैसी के पास पिस्तोल था या नहीं , उसने इस बात से लाइलमी का इज़हार किया।

हमले के दिन जिप्सी कार को क्रिकेट बयाट से नुक़्सान पहोनचाए जाने के बारे में उसने कहा कि कार को किसी किस्म का कोई नुक़्सान नहीं पहुंचा था वकलाए दिफ़ा अचोता रेड्डी और राज वर्धन रेड्डी ने गनमैन जानी मियां पर जरह की और अदालत ने गवाह इस्तिग़ासा की गवाही मुकम्मिल होने पर कल अस्सिटेंट सब इंस्पेक्टर चंदरायनगुट्टा ए रामलो को अदालत में बयान देने के लिए तलब किया है।