इमरान मसूद की गिरफ्तार के बाद राहुल की रैली मंसूख‌

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर पार्लियामानी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद की हफते को हुई गिरफ्तारी के बाद पार्टी नायब सदर‌ राहुल गांधी की सहारनपुर रैली रद्द कर दी गई है। राहुल की हफते को सहारनपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद में अवामी तक़रीर‌ होनी थी, लेकिन मसूद की गिरफ्तारी के बाद उनकी सहारनपुर रैली रद‌ कर दी गई है। राहुल की बाकी दोनों रैलियां तय वक़्त‌ पर ही होंगी।

अपने इस तक़्रीर‌ में मसूद ने नरेंद्र मोदी की बोटी-बोटी अलग कर देने की बात कही थी। इस मामले में उनके खिलाफ एफ आई आर‌ दर्ज हुई थी और इस बयान के लिए मसूद के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। पुलिस ने बताया कि मसूद को आज सुबह गिरफ्तार किया गया।

मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा इंतेखाब‌ के उम्मीदवार‌ हैं। पार्टी ने उनकी तबसरे से यह कहते हुए दूरी बना ली थी कि वह तशद्दुद‌ को खारिज‌ करती है, चाहे वह लफ़्ज़ी हो या कुछ और। वहीं, बीजेपी ने इस तबसरे को भड़काउ करार देते हुए तनाज़े में कांग्रेस सदर‌ सोनिया गांधी को शारीक़ कर लिया था।

सहारनपुर में एक इंतेखाबी रैली के दौरान के वीडियो फुटेज में मसूद पीएम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई देते हैं। इस वीडियो के वेब पर सामने आने के बाद हंगामा मच गया था। उन्होंने कहा था कि अगर‌ नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी बोटी-बोटी कर देंगे, मैं मोदी के खिलाफ लड़ूंगा। वह सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश गुजरात है। गुजरात में सिर्फ‌ चार फीसद‌ मुसलमान हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 42 फीसद‌ मुसलमान हैं।

मसूद ने बाद में यह कहकर माफी मांग ली थी कि, मुझे अपने लफ़्ज़ो के इस्तेमाल में एहतियात‌ बरतनी चाहिए थी और उन्होंने ऐसी बात इंतेखाबी जोश‌ में कह दी। उत्तर प्रदेश के पुलिस इन्सपेक्टर जनरल अमरेंद्र सेंगर ने कहा कि मसूद के खिलाफ सहारनपुर के देवबंद थाने में एफ आई आर‌ दर्ज की गई है।

सेंगर ने लखनऊ में नमनिगारों को बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ अवामी नुमाइंदगी क़ानून‌ की दफा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले इलेक्शन कमीशन‌ ने भी मसूद के गलत तक़रीर‌ पर कड़ा रुख दिखाते हुए इस पूरे वाक़ियात‌ की जांच का हुक्म‌ दिया था। जिला पुलिस ने देवबंद थाने में मसूद के खिलाफ आईपीसी की दफा 153 (ए), 295 (ए), 504, 506 और अवामी नुमा‍इंदी कानून की दफा 125 दर्जे फहरिस्त ज़ात,दर्जे फहरिस्त क़ानून‌ की दफा 3 (1)(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मसूद का बचाव करते हुए कांग्रेस क़ाइद‌ रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उनका बयान इंतेखाब‌ के बारे में नहीं है, इसके अलावा अखबारों की खबर में कहा गया है कि बयान छह महीने पुराना है। वीडियो में उनके (मसूद) पास खड़े अफराद‌ की मौत भी हो चुकी है। किसी दूसरे वक़्त‌ क्या कहा गया, मुझे नहीं पता कि या कितना सही है। उन्होंने कहा कि यह‌ एक कानूनी मामला है। उनके खिलाफ जो भी दर्ज किया गया है, उसमें जो भी सच है, उसे पार्टी आलाकमान देखेगा, जो मुस्तक़्बिल‌ की कार्रवाई पर फैसला करेगा। मैं नहीं मानती कि अब कोई टिकट बदला जाएगा।

कांग्रेस ने मसूद की तबसरे से कल यह कहकर दूरी बना ली थी कि वह तशद्दुद‌ को नहीं मान‌ती, चाहे वह लफ़्ज़ी हो या कुछ और। वहीं, बीजेपी ने इसे इष्तेयाल अंगेज़‌ करार देते हुए इसकी मज़म्म्त‌ की थी और तनाज़े में कांग्रेस सदर‌ सोनिया गांधी को शामिल कर लिया था। बीजेपी ने इंतेखाबात ज़ाब्ता के ख़िलाफ इलेक्शन कमीशन से मसूद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और इंतेखाबी इदारे से मोदी समेत अपने सभी रहनुमाओं की हिफाज़त‌ करने को कहा था।