इराक में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर 10 मिलियन दीनार जुर्माना

बगदाद: इराक में शराब पीने, बेचने और मंगाने पर इराकी संसद ने अचानक होने वाली एक जनमत में सदस्यों की बहुमत के समर्थन से पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है। जिसका उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति को 10 लाख से लेकर 25 लाख दीनार तक का जुर्माना किया जा सकता है, प्रतिबंध के समर्थकों के अनुसार यह मंजूरी देश की संविधान के अनुसार है।

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बगदाद से रविवार 23 अक्टूबर को मिलने वाली समाचार एजेंसी एएफपी रिपोर्ट के अनुसार इराकी संसद ने यह फैसला कल रात ही लिया है। ऑनलाइन यह जानकारी देते हुए DW ने संभावनाओं और आशंकाओं की इस प्रकार समीक्षा की है कि यह फैसला देश में प्रभावशाली मुस्लिम धार्मिक राजनीतिक दलों के लिए जहां खुशी का कारण बनेगा वहीं अल्पसंख्यक समूह नाराज भी हो सकते हैं।
प्रतिबंध के समर्थकों का कहना है कि देश की विधान संस्था का यह फैसला राज्य संविधान से पूरी तरह से संगत है क्योंकि इराकी संविधान के तहत कोई भी ऐसी कानून नहीं की जा सकती जिस में इस्लामी आदेश की खिलाफवर्जी हो।
प्रतिबंध के विरोधियों का दावा है कि यह मंजूरी दरअसल खुद इराकी संविधान के साथ संघर्ष है, जो यह गारंटी देता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने रीति-रिवाजों के पालन करने की अनुमति होगी। यह आलोचक अपने रुख के समर्थन में यह तर्क भी देते हैं कि शराब इस्लाम में तो मना है लेकिन दूसरे धर्मों में नहीं, इसलिए प्रतिबंध लागू इराकी गैर मुस्लिम नागरिकों पर नहीं होना चाहिए।
इराकी संसद के ईसाई सदस्य युनादम कुन्ना के हवाले से कहा गया है कि वह इस विवादास्पद कानून को देश की संघीय अदालत में चुनौती देंगे जिसमें प्रावधान नंबर 14 के अनुसार देश में हर प्रकार की शराब की तैयारी, बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगा दी गई है। उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति को 10 लाख से लेकर 25 लाख दीनार (8000 से लेकर 20000 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना किया जा सकेगा।